लखनऊ : शराब की दुकानों के बाहर बेतरतीब खड़े मिले वाहन, दुकानदार पर होगी कार्रवाई

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 जेसीपी कानून एवं व्यवस्था ने जारी किया लिखित आदेश

लखनऊ, अमृत विचार। अब अगर शराब की दुकानों के सामने बेतरतीब खड़े किये गये वाहनों के कारण जाम लगा तो न सिर्फ वाहन चालक बल्कि शराब दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने शुक्रवार को लिखित आदेश जारी कर दिया है। 

पीयूष मोर्डिया ने बताया कि शराब दुकानों के बाहर अक्सर वाहनों को बेतरतीब ढंग से पार्क करके सड़क को अवरुद्ध कर दिया जाता है। जिसके कारण जाम लगता है और राहगीरों को परेशानी होती है। शराब विक्रेताओं को आदेश दिया जाता है कि वे वाहनों की पार्किंग के लिए खुद ही गार्ड्स रखें और जाम न लगने दें। अवैध पार्किंग या जाम मिलने पर दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 

आपराधिक घटना न हो, इसकी जिम्मेदारी भी दुकानदार की

जेसीपी ने बताया कि अधिकांशत: शराब दुकानों के आसपास कई आपराधिक घटनाएं होती हैं। ऐसे में दुकान के आसपास आपराधिक घटना न हो, इसकी जिम्मेदारी भी दुकानदार की है। इसके लिए सभी शराब दुकानदार दुकान के आसपास सुरक्षा गार्ड तैनात करें और सीसीटीवी की समुचित व्यवस्था करें। कोई भी अप्रिय घटना होने पर तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करें। अवांछित जमावड़ा न होने दें। 

21 वर्ष से कम आयु वालों को शराब बेचना दंडनीय

किसी भी शराब दुकान में 21 वर्ष से कम आयु वालों को शराब बेचना पूर्णत: प्रतिबंधित है। ना ही 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को काम पर रखा जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो सख्त कार्रवाई होगी। सभी दुकानदार इसके संबंध में दुकान के बाहर बड़ा सा नोटिस चस्पा करें।

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