मुरादाबाद : नगर निगम-पालिका के लिए निर्वाचक नामावली प्रकाशित, 17 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण कार्यालय ने जारी की नामावली, 17 मार्च को तीन बजे के बाद नहीं मान्य होंगे कोई भी दावे और आपत्ति
मुरादाबाद, अमृत विचार। नगर निकाय निर्वाचन का बिगुल बजने से पहले आरक्षण का पेच फंसने के बाद टल चुके चुनाव अब अप्रैल-मई में होने संभावना है। इसके लिए शासन की ओर से संकेत दिए जा चुके हैं। इस सबके बीच चुनावी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के लिए वार्ड वार ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली शुक्रवार को प्रकाशित कर दी गई है। निर्वाचक नामावली निर्वाचन नामावली प्रकाशन के बाद मतदाताओं को अपना नाम शामिल कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।मतदाता इस समयावधि में आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पहले नगर निकाय के चुनाव दिसंबर-जनवरी के बीच कराए जाने की तैयारी थी। प्रशासनिक तैयारियां भी चल रही थीं, लेकिन इस बीच जारी आरक्षण के बाद मन माफिक सीट नहीं होने और आरक्षण में गड़बड़ी का हवाला देते हुए लोग कोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट के बाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार को ट्रिपल टेस्ट फार्मूला से चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके लिए तीन माह का समय दिया गया। अब सरकार की ओर से अप्रैल-मई के बीच नगर निकाय चुनाव कराने की बात कही जा चुकी है।
ऐसे में समय भी अब करीब है। इसको देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरीय निकाय की ओर से मुरादाबाद जिले के नगर निगम मुरादाबाद, नगर पालिका परिषद बिलारी, ठाकुरद्वारा, नगर पंचायत उमरी कलां, कांठ, ढकिया, भोजपुर, धर्मपुर, अगवानपुर, पाकबड़ा, महमूदपुर माफी, कुंदरकी की वार्ड वार ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली प्रकाशित कर दी गई। इसके बाद अब वोटर अपना नाम सूची में शामिल कराने के लिए 11 मार्च यानी की शनिवार से 17 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि इस समयावधि में सूची में दर्ज किसी मतदाता जिस वार्ड का रहने वाला है उसका नाम अगर उस वार्ड की सूची में नहीं है तो उसके नाम को उसके संबंधित वार्ड में शामिल किया जाएगा। पुनरीक्षण कार्य के अनुसार, निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है। ऐसे में वे नागरिक जो 1 जनवरी को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, उनकी ओर से अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने के लिए दावा कर सकते हैं। बताया कि इन निर्वाचकों के नामों को सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली वर्ष 2022 के आधार पर तैयार की गई है।
इसलिए ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की आयु वर्ष-2022 के अनुसार दर्ज है। ऐसे में निर्वाचकों को आयु को लेकर संशोधन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति निर्वाचन नामावली में अपना नाम जोड़ना चाहता है या फिर कुछ संशोधित कराना चाहता है तो अपना दावा, आपत्ति तय प्रपत्र 03 क, 3 ख, 3 ग, 03 घ में 11 मार्च से कार्यालय पर 17 मार्च तक 3 बजे के पहले निर्वाचन अधिकारी से मिलकर समस्या दर्ज करा सकता है। इसके बाद उसके किसी भी दावे, आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
