अयोध्या: जानलेवा हमले में छह अभियुक्तों को 5-5 साल की कैद
अयोध्या, अमृत विचार। आठ साल पूर्व पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पूरे पयाशी मिश्र मोइया कपूरपुर में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में अदालत ने एक पक्ष के छह लोगों को 5-5 साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं क्रॉस केस में चारों आरोपियों को बरी किया है। यह फैसला अपर जनपद न्यायाधीश -12, गैंगेस्टर एक्ट जज बृजेश कुमार सिंह की अदालत से हुआ है।
अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राम तिलक मिश्र व विकास शुक्ल के मुताबिक पूरे पयाशी मिश्र मोइया कपूरपुर गांव में 4 जुलाई 2014 की सुबह 08:30 बजे दो पक्षों के बीच विवाद व मारपीट हुआ था। मामले में अजय कुमार मिश्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सहन के पश्चिम गेट पर गोकरन नाथ पाठक, विजय नाथ पाठक, सिद्ध नाथ पाठक, चन्द्र प्रकाश उर्फ मुन्नू, शनि कुमार लाठी डन्डा लेकर आये और रास्ते को लेकर अशब्दों का प्रयोग किया।
विरोध करने पर उन लोगों ने हमला कर दिया उसके गुहार पर बचाने आये अर्जुन व दुष्यन्त आदि पर भी लाठी डन्डे से प्राणघातक हमला कर मारा पीटा। पूराकलन्दर पुलिस ने गोकरन नाथ पाठक समेत सात आरोपियों के खिलाफ धारा-147, 148, 323, 308, 504, 506, 452 के तहत रिपोर्ट दर्ज किया था।
वहीं मुख्य आरोपित गोकरन नाथ पाठक ने भी राजेश मिश्रा व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। न्यायाधीश ने पहले पक्ष से विजय नाथ पाठक, चन्द्र प्रकाश पाठक, जय प्रकाश पाठक उर्फ मुन्नू, शनि कुमार पाठक, सिद्धनाथ पाठक व संजय पाठक को दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई और अभिरक्षा में लेकर कारागार भेजवाया है। गोकरन नाथ पाठक की दौरान मुकदमा मृत्यु हो चुकी है। वहीं दूसरे पक्ष से सभी चार आरोपियों राजेश मिश्र, दुष्यन्त शुक्ल, अर्जुन शुक्ल व जितेन्द्र मिश्र को दोषमुक्त कर दिया।
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