लखनऊ: गैर इरादतन हत्या में छह वर्ष की सजा
By Jagat Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। विशेष जज डॉ. अवनीश कुमार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त पदम पुरी को छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील पंकज कुमार व विशाल सिंह के मुताबिक छह अक्टूबर, 2017 को इस मामले की एफआईआर महेश चंद्र ने थाने में दर्ज कराई थी। अभियुक्त पर महेश के मकान की छत पर सो रहे मजदूर अजय गौतम व राजकुमार तथा अन्य पर फावड़े से हमला करने का आरोप था। इस हमले से अजय गौतम के सिर पर गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
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