Kanpur Violence: नई सड़क हिंसा में वसी गैंग की संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत होंगी जब्त, काली कमाई से की अर्जित
कानपुर में नई सड़क हिंसा मामले में वसी गैंग की संपत्तियां जब्त होंगी।
कानपुर में नई सड़क हिंसा मामले में वसी गैंग की संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त होंगी। नई सड़क हिंसा में वसी के साथ मुख्तार बाबा, अकील खिचड़ी व शफीक पर गैंगस्टर लगा था।
कानपुर, अमृत विचार। बीते वर्ष तीन जून को नई सड़क पर हुई हिंसा मामले में जेल में बंद आरोपी बिल्डर हाजी वसी गैंग की संपत्तियां पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करेगी। पुलिस ने वसी की संपत्तियां चिह्नित करनी शुरू कर दी हैं।
नई सड़क हिंसा में उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव, फायरिंग और बमबाजी की थी। इस घटना में पुलिस ने बाजार बंदी की अपील करने वाले मुख्य साजिशकर्ता चित्रकूट जेल में बंद हयात जफर हाशमी, जावेद अहमद, बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट के मालिक मुख्तार बाबा, बिल्डर हाजी वसी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
सात माह पहले पुलिस ने बिल्डर हाजी वसी को गैंग लीडर बनाते हुए, बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा, डी-टू के अकील खिचड़ी और शफीक पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसके बाद हाजी वसी पर रासुका लगाई गई थी। गैंगस्टर मुकदमे की जांच बजरिया प्रभारी निरीक्षक को सौंपी गई थी।
अब सपा विधायक इरफान के गैंग की तरह ही पुलिस हाजी वसी गैंग की भी अपराध की कमाई से अर्जित संपत्तियां चिह्नित करके जब्त करेगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हाजी वसी और मुख्तार बाबा के उन्नाव के पीपरखेड़ा गांव में फार्म हाउस, जाजमऊ, चमनगंज, बेकनगंज, अनवरगंज, बजरिया में कई प्रापर्टी और अपार्टमेंट होने की जानकारी मिली है।
मंदिर का स्वरूप बिगाड़ बनाया रेस्टोरेंट
पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्तार बाबा ने रामजानकी मंदिर का स्वरूप बिगाड़ कर बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट बनाया था। नगर निगम के पंचशाला रजिस्टर के अनुसार यहां 90 वर्ष और उससे पहले से मंदिर था। शत्रु संपत्ति संरक्षण समिति के अध्यक्ष शफीकउल्ला गाजी ने बताया कि मंदिर की जमीन को फर्जी तरीके से खरीदा और बेचा गया। वर्ष 1991 में मंदिर के व्यवस्थापक लालता प्रसाद ने नौशाद अहमद नामक व्यक्ति को दुकान किराए पर दी थी।
इसकी एक रसीद में तीन सौ रुपये प्रतिमाह किराया दर्ज है। मालिक की जगह रामजानकी मंदिर नाम दर्ज है। मंदिर की जगह पर रेस्टोरेंट खड़ा करने के मामले में बजरिया पुलिस ने बीते वर्ष 22 जून को मुकदमा दर्ज किया था। इसमें मुख्तार बाबा, उसकी मां हाजरा बेगम, पाक नागरिक आबिद रहमान, मंदिर स्थानांतरण का दावा करने वाले शिवचरण गुप्ता, महमूद उमर, मुंशी सलाउद्दीन, मुजीद, पप्पू सुनार, एत्तेशामुलहक, आमिर सुनार आरोपी हैं।
नई सड़क उपद्रव में हाजी वसी, मुख्तार बाबा समेत चार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर के तहत गैंग के सदस्यों की भी संपत्तियां चिह्नित कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
- आनंद प्रकाश तिवारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त।
