बरेली: प्रत्याशी को खोलना होगा अलग से एक खाता, खर्च का देना होगा विवरण
बरेली, अमृत विचार। निकाय चुनाव को लेकर शासन ने अपनी तैयारियों को लगभग पूर्ण कर लिया है। इस बार भी उम्मीदवारों के खर्च पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। यहां तक की जो भी उम्मीदवार मैदान में उतरेगा उसको अलग से एक से खाता खोलना होगा। जिसमें वह अपने चुनाव से संबधित खर्च का विवरण देगा। जिसको लेकर जिला निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ ने जिलाधिकारी को आदेश पारित किया है।
पत्र में लिखा है कि दिनांक 30 अगस्त 2022 के द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में नाम निर्दशन करने वाले प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की दिनांक से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा उसका लेखा-जोखा निर्वाचन व्यय रजिस्टर पर तैयार किया जायेगा। चुनाव से संबन्धित व्यय किए जाने पर प्रत्याशी द्वारा अलग से खाता खोला जाएगा। जिसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी एवं जनपद स्तरी कमेटी को दी जाएगी। साथ ही निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उस खाते से प्रत्याशी द्वारा की जाएगी। निर्वाचन समाप्ति के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को व्यय समीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
मतदेय व रवानगी स्थलों को किया जाएगा दुरुस्त
जिलाधिकारी ने निकाय चुनाव को लेकर मतदेय स्थलों व रवानगी स्थलों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों से निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। मतदेय रवानगी स्थलों पर वाहनों की पार्किंग आदि को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिया है। जिले में बरेली कॉलेज, फरीदपुर सीएएस इंटर कॉलेज, समेत सभी रवानगी स्थलों का निरीक्षण करने को कहा है।
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