सुप्रीम कोर्ट: जिला प्रशासन से ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का हल निकालने को कहा

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Published By Om Parkash chaubey
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान वज़ू की इजाजत की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को जिला प्रशासन से कहा कि वह संबंधित पक्षों के साथ मंगलवार को बैठक कर उचित व्यवस्था करें।

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मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला प्रशासन को बैठक बुलाने का आदेश देते हुए कहा कि वह इस मामले में अग्नि सुनवाई शुक्रवार को करेगी। पीठ के समक्ष विशेष उल्लेख के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफा अहमदी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मुद्दे को छह अप्रैल को उठाया था। उन्होंने रमजान के दौरान वजू की इजाजत दिए जाने की गुहार लगाई थी।

बाबरी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामियां मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी याचिकाकर्ताओं में शामिल है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा शिवलिंग होने का दावा करने के बाद विवाद चल रहा है।

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