अलाया अपार्टमेंट कांड: विधायक शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे को मिली जमानत
अमृत विचार, लखनऊ। अलाया अपार्टमेंट हादसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश व भतीजे मोहम्मद तारिक की जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने नवाजिश व मोहम्मद तारिक की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।
याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, प्रांशु अग्रवाल व एसके सिंह चौहान ने दलील दी कि पूरे मामले से याची का कोई संबंध नहीं है और मामले के मुख्य अभियुक्त फहद याजदानी की गिरफ़्तारी पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है। उल्लेखनीय है कि अलाया अपार्टमेंट घटना की एफआईआर बीती 25 जनवरी को हजरतगंज कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने विधायक शाहिद मंजूर के पुत्र नवाजिश, भतीजे मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के ख़िलाफ़ दर्ज कराई थी।
एफआईआर में आरोप है कि अपार्टमेंट जोरदार आवाज के साथ अचानक पूरी तरह से ढह गया जिससे चारों तरफ चीख-पुकार मच गई, अपार्टमेंट के मलबे से बचाव दल ने गंभीर रूप से चोटिल 14 लोगों को बाहर निकाला, बाद में इलाज के दौरान तीन लोगों की मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि अपार्टमेंट का निर्माण मोहम्मद तारिक, नवाजिश और फ़हद यज़दानी ने बिना नक़्शा पास कराए और घटिया सामग्री का प्रयोग करके कराया था। आरोप है कि बाद में इन लोगों ने 13 फ्लैट धोखाधड़ी करके लोगों को बेंच दिए। मामले की विवेचना के दौरान शाहिद मंजूर का नाम भी शामिल किया गया।
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