हल्द्वानी: मारपीट और हत्या के प्रयास में 4 को 5 साल की कैद

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Published By Shweta Kalakoti
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हल्द्वानी, अमृत विचार। रेलवे कर्मी से मारपीट और हत्या की कोशिश में 4 लोगों को अदालत ने 5 साल की सजा और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत में हुआ।

जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरजाशंकर पांडे ने बताया कि वर्ष 2021 की 28 मई को वार्ड 9 घसियारी मंडी टनकपुर चम्पावत निवासी अमन कश्यप पुत्र मिश्री लाल, उपरोक्त निवासी सुनील कश्यप पुत्र राम बहादुर कश्यप, वार्ड 7 इमली पड़ाव टनकपुर चम्पावत निवासी सौरभ कुमार पुत्र अर्जुन सिंह व राजाराम चौराहा टनकपुर चम्पावत निवासी इंद्रजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह टनकपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड में बैठ कर शराब पी रहे थे।

रेलवे कर्मी नीरज शर्मा ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे बुरी तरह पीटा और जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में जीआरपी थाना काठगोदाम में आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 333, 353, 427, 504, 506, 34 के तहत केस दर्ज किया गया। पीड़ित की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में 11 गवाह पेश किए। आरोप सही पाए जाने पर न्यायाधीश नीलम रात्रा ने चारों को 5-5 साल की सजा और 25-25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।