Chitrakoot: गैंगेस्टर एक्ट में नौ को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास, 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा

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चित्रकूट में गैंगेस्टर एक्ट में नौ को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास।

चित्रकूट में गैंगेस्टर एक्ट में नौ को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास। 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा।

चित्रकूट, अमृत विचार। अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुशील कुमार वर्मा ने गैंगस्टर एक्ट के नौ दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी है। इनको 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। 

अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि आठ सितंबर 14 को थाना पहाड़ी में राजकरन उर्फ राजा पुत्र बृजमोहन सिंह, रामकृष्ण सिंह पुत्र शिवराखन सिंह, विनोद सिंह उर्फ बच्चा पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासीगण कहेटामाफी, रामनरेश सिंह उर्फ लव पुत्र वासुदेव पटेल, काशी प्रसाद पटेल पुत्र बृजलाल सिंह, विद्या लोध पुत्र शिवपूजन, राजा उर्फ रामराज पुत्र वीरेंद्र त्रिपाठी, राजकरन पुत्र रामखेलावन और रुद्रदेव सिंह उर्फ लाला पुत्र शत्रुघ्न सिंह निवासीगण परसौंजा के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के लिए जघन्य अपराध करने पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

विवेचक प्रभारी निरीक्षक रैपुरा ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इनको 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।

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