नैनीताल: मसूरी म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज में अध्यापकों के रिक्त पदों पर जल्द करें भर्ती: हाईकोर्ट

Amrit Vichar Network
Published By Bhupesh Kanaujia
On

नैनीताल, अमृत विचार: हाईकोर्ट ने राज्य के एकमात्र मसूरी म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज में अध्यापकों के 23 स्वीकृत पदों में से अधिकतर पद खाली होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कालेज प्रबंधन व राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि खाली पड़े पदों पर शीघ्र भर्ती करें। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आरक्षण का रोस्टर नहीं बनने के कारण इन पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई लेकिन अब सरकार ने आरक्षण का रोस्टर तैयार करके जारी कर दिया है, शीघ्र ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं।

मामले के अनुसार, महाविद्यालय की बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा मसूरी निवासी अनीशा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि नियमित अध्यापक न होने से पठन पाठन बाधित हो रहा है। कई संकायों में कोई भी नियमित अध्यापक नहीं हैं, जबकि आसपास के पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह एकमात्र डिग्री कॉलेज है। उत्तराखंड में नगर पालिका द्वारा संचालित यह एकमात्र डिग्री कॉलेज भी है।    

संबंधित समाचार