लखनऊ : मणिलाल पाटीदार को कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

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अमृत विचार, लखनऊ । महोबा जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए क्रेशर व्यवसाई से उसके व्यवसाय को लेकर हर माह छह लाख रुपए की रिश्वत मांगने, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोपी मणिलाल पाटीदार की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने खारिज कर दिया है।

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी कृष्णकांत शुक्ला एवं अमित अवस्थी ने अदालत को बताया कि मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी आरजेएस क्रेशर में भागीदार था तथा उसके पास व्यवसाय करने हेतु मां काली एसोसिएट्स एवं आईपी ट्रेडर्स का वैध लाइसेंस था। अदालत को बताया गया कि दोनों फर्मों का काम वह स्वयं देखता था। कहा गया है कि अभियुक्त उस समय पुलिस अधीक्षक महोबा के पद पर था तथा सह अभियुक्त सुरेश सोनी एवं ब्रह्म दत्त से सांठगांठ करके छह लाख रुपए प्रतिमाह इंद्रकांत त्रिपाठी से वसूलता था।

अदालत को यह भी बताया गया कि जून 2020 में मृतक से मणिलाल ने 6 लाख रुपये की रकम मांगी थी तथा जब उसने जब इस बार घूस देने में असमर्थता जाहिर की तो उसे धमकाया गया। कहा गया कि पैसे की वसूली के लिए आरोपी की ओर से थानाध्यक्ष देवेश शुक्ला एवं सुरेश सोनी के माध्यम से कई बार धमकी दी गई। अदालत को बताया गया कि मणिलाल पाटीदार की धमकियों से परेशान होकर मृतक ने फेसबुक के माध्यम से वीडियो वायरल किया तथा मुख्यमंत्री से भी शिकायत की परंतु जब उसका उत्पीड़न कम न हुआ तो उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 19 जून को भी कोर्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए गिट्टी ढो रहे ट्रकों से वसूली करने एवं प्रतिमाह दो लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में मणिलाल पाटीदार की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।

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