Kashipur News: लूट की योजना बनाने के दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त

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Published By Shobhit Singh
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काशीपुर, अमृत विचार। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने लूट की योजना बनाने के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। 

अभियोजन का कहना था कि 21 जनवरी 2016 को मुरादाबाद रोड पर लूट की योजना बना रहे ग्राम सरवरखेड़ा निवासी फारुख तथा ग्राम गुलड़िया निवासी शाकिर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से तमंचा व कारतूस भी बरामद हुए थे। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। जिसमें फहीम, अमित अहमद को न्यायालय ने दोष सिद्ध किया और जितने दिन उन्होंने जेल में गुजारे इतने दिन की सजा से दंडित किया। 

आरोपी फारुख एवं शाकिर का वाद अलग से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। न्यायालय ने अभियोजन अधिकारी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा व भास्कर त्यागी के तर्कों को सुना। पत्रावली का गहनता से परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने फारुख व शाकिर को दोषमुक्त कर दिया। 

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