तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कोठागुडेम विधायक का चुनाव किया रद्द, जानें क्यों

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कोठागुडेम विधायक का चुनाव किया रद्द, जानें क्यों

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कोठागुडेम विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव का चुनाव मंगलवार को रद्द कर दिया। जलगम वेंकट राव के वकील रमेश कुथुम्बका के अनुसार अदालत ने वनमा वेंकटेश्वर राव पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

न्यायमूर्ति जी राधा रानी ने पूर्व विधायक जलगम वेंकट राव की चुनाव याचिका (ईपी) को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में कोठागुडेम विधानसभा सीट से विधायक के रूप में वनमा वेंकटेश्वर राव के चुनाव को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वनमा वेंकटेश्वर राव ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी और अपने परिवार की कृषि भूमि के संबंध में कुछ तथ्य छिपाए थे। 

वेंकटेश्वर राव 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कोठागुडेम से जीते थे और बाद में वह बीआरएस (तब टीआरएस) में शामिल हो गए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद अदालत के इस फैसले पर वनमा वेंकटेश्वर राव से उनकी टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।

यह भी पढ़ें-  हम मुजाहिद्दीन नहीं ‘मरजीवड़े’ हैं, पीएम के INDIA शब्द पर तंज कसने के बाद कांग्रेस की तल्ख टिप्पणी

ताजा समाचार