काशीपुर: घरेलू हिंसा व दहेज एक्ट में आरोपी पति दोषमुक्त

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

काशीपुर, अमृत विचार। एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी पति को न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय एसीजे ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मोहल्ला अल्ली खां निवासी कौसर ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था कि दहेज में बाइक और दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसका पति मो. अफसर व ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं।

आरोप है कि इन लोगों ने उसे 7 फरवरी 2016 को मारपीट कर घर से निकाल दिया। 28 फरवरी को अफसर ने ससुराल में आकर उसे लात घूसों से बुरी तरह मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने इस मामले में पति अफसर को कोर्ट में तलब किया था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव व भारत भूषण ने पैरवी की। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि केस के संबंध में प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी पति को दोषमुक्त कर दिया।

संबंधित समाचार