हल्द्वानी: वित्तीय वर्ष 2017-18 के टैक्स बकाएदारों को जारी हो रहे नोटिस
हल्द्वानी, अमृत विचार। राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए टैक्स जमा नहीं करने वाले व्यापारियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। 30 सितंबर नोटिस भेजने की अंतिम तिथि है। इसके बाद नोटिस नहीं भेजे जा सकते हैं इसलिए राज्य कर विभाग पूरी मुस्तैदी से व्यापारियों का डाटा खंगालने में जुट गया है।
राज्य कर विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए व्यापारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये नोटिस उन व्यापारियों को भेजे जा रहे हैं जिन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक क्लेम कर दिया, टैक्स जमा करने से छूट गया, अनुमन्य से ज्यादा रिफंड ले लिया। नोटिस सेक्शन-73 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त असेसमेंट-10 के नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत राज्य कर विभाग के आला अधिकारी व्यापारियों के नोटिस का स्क्रूटनी करते हैं, यदि इनमें कोई कमी मिलती है तो उसकी पूर्ति के लिए नोटिस जारी करते हैं। विभागीय अधिकारियों की मानें तो वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इन नोटिसों के जारी होने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 है। इस तिथि के बाद उपरोक्त वित्तीय वर्ष के लिए नोटिस जारी नहीं हो सकते हैं। ऐसे में राज्य कर विभाग के सभी विंग व खंडों के अफसर व्यापारियों को चिह्नित कर नोटिस भेजने की तैयारी में जुट गए हैं।
राज्य कर विभाग के उपायुक्त विनय कुमार ओझा ने इसकी पुष्टि की है।
देना होगा टैक्स और ब्याज
जिन कारोबारियों ने टैक्स जमा नहीं किया है। यदि उक्त कारोबारी नोटिस मिलने के बाद टैक्स और देय ब्याज की राशि जमा कर देता है तो उस पर अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा। वरना अर्थदंड भी भुगतना होगा।
