रुद्रपुर: फोरम ने दिए इंश्योरेंस कंपनी को 3.48 लाख भुगतान के आदेश
रुद्रपुर, अमृत विचार। बीमित वाहन का टायर फटने और परिवार को चोट लगने के प्रकरण में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 3.48 लाख रुपये पर सात फीसदी ब्याज दर और वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार मोहल्ला पट्टी चौहान जसपुर निवासी समीर अहमद पुत्र सईद अहमद ने 20 मार्च 2020 को उपभोक्ता आयोग में काशीपुर शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस के प्रबंधकों के खिलाफ परिवाद दायर किया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि 22 दिसंबर 2016 को ओरिएंटल इंश्योरेंस से वाहन का एक साल का बीमा करवाया था। 25 अप्रैल 2017 को वह अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था। इस दौरान रास्ते में वाहन के दोनों टायर फट गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस घटना में परिवार को भी गंभीर चोटें आई थी।
27 अप्रैल 2017 को बीमा कंपनी को घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद 27 अप्रैल 2017 को कंपनी ने सर्वे की बात कही, लेकिन 31 अप्रैल 2018 को कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। 2 फरवरी 2019 को कंपनी को नोटिस भेज दिया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला और देवेंद्र कुमारी तागरा ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कंपनी को 30 दिन के भीतर तीन लाख 48 हजार रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
