मुरादाबाद: ढाई साल के बच्चे के अपहरण मामले में सुनाई सजा, दोषियों को उम्रकैद
मुरादाबाद, अमृत विचार। फिरौती के लिए कारोबारी फैजल उर रहमान के ढाई साल के बेटे का अपहरण करने वाले दो अभिक्तों को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन दोष सिद्ध अभियुक्त में तहसीन उर्फ तहसीम और वसीम है न्यायालय ने उनके विरुद्ध 22-22 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
इस मामले में शामिल रहे तीसरे नाबालिग आरोपी की फाइल किशोर न्याय बोर्ड में भेज दी गई है। दोनों दोषी कारोबारी के पूर्व कर्मचारी हैं। पीड़ित पक्ष नागफनी क्षेत्र के महल सराय जिगर रोड निवासी फैजल उर रहमान कारोबारी हैं। उन्होंने 20 फरवरी 2016 को नागफनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
जिसमें उन्होंने बताया था कि 20 फरवरी की शाम घर में मेरी बहन की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान घर में काम करने वाला नाबालिग नौकर उनके पास आया। उसने कहा था कि वह उसे दस रुपये दे दें। आपके बेटे फय्याज उर रहमान को बाहर से चीज दिला कर लाता हूं। काफी देर तक जब नौकर बेटे को वापस लेकर नहीं आया तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी।
नौकर को फोन करना चाहा लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। रात करीब दस बजे कारोबारी के मोबाइल पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है अगर उसकी जिंदगी चाहते हैं तो 10 लाख रुपये हमारे बताए पते पर पहुंचा दीजिए अगर पुलिस को जानकारी देंगे तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी।
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