सुलतानपुर: महिला की शिकायत पर कोर्ट हुआ सख्त!, दरोगा व दो सिपाही पर केस दर्ज करने का दिया आदेश, जानें मामला

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Published By Sachin Sharma
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सुलतानपुर। थाना क्षेत्र करौंदीकला के दरोगा अकरम खान, सिपाही रणजीत सिंह व बलराम के खिलाफ थाना क्षेत्र के गांव की एक महिला की याचिका पर उसके साथ बीते साल मारपीट, दुराचार व जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में सीजेएम ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी की कोर्ट में दाखिल याचिका में थानाक्षेत्र करौंदीकला निवासी महिला ने आरोप लगाया कि उसे बीते साल 30 जून को थाने बुलाया गया था। सुबह थाने पर पहुंचने पर सिपाही रणजीत सिंह व बलराम ने उसे थाने में बंद कर रात्रि में आठ बजे दरोगा अकरम के सामने पेश किया।

आरोप है कि दरोगा ने भद्दी गालियां देते हुए उसे लाकअप में बंद कर दिया। रात्रि 12 बजे सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डालकर उसके साथ अंधेरे में दो लोगों ने जबरन दुराचार किया। मामले की तहरीर के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब पीड़िता ने एसपी, मानवाधिकार, डीजीपी समेत अन्य जगह पर कार्रवाई की मांग की, पर कहीं सुनवाई नहीं हुई।

जिस पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने करौंदीकला थानाध्यक्ष को मामले में मुकदमा दर्ज कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। मुकदमा दर्ज करने के आदेश से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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