Etawah News: पत्नी की हत्या में कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई उम्रकैद की सजा… जुर्माना भी लगाया

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Published By Nitesh Mishra
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इटावा में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

इटावा में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

इटावा, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दिलीप कुमार सचान ने छह साल पुराने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पति को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर बारह हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। इसके अलावा कोर्ट ने सास को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि भरथना क्षेत्र के गांव काठमऊ निवासी मुन्नी देवी ने अपनी पुत्री प्रियालता की शादी नौ जून 2008 को फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र के मोहल्ला राम नगर निवासी सुनील पुत्र हर गोपाल के साथ की थी। शादी में उसकी ससुराल वालों ने अपनी सामर्थ के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन प्रिया लता के ससुरालीजन इससे संतुष्ट नही थे।

अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रिया लता के ससुरालीजन उसका उत्पीडन करने लगे। मायके वालों ने काफी समझाया लेकिन उनकी आदत में सुधार नही हुआ। बाद में ससुरालीजनों ने 13 अक्टूबर 2017 को प्रियालता की हत्या कर दी। हत्या की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में मुन्नी देवी की तहरीर पर पुलिस ने पति सुनील व सास लज्जावती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। 

मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरूण शुक्ला व बलबीर सिंह राजपूत के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पति सुनील को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 12 हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सास को बरी कर दिया।

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