रुद्रपुर: प्रिया बाला हत्याकांड के दोषी को हुई आजीवन कारावास की सजा
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रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2019 में थाना ट्रांजिट कैंप में प्रिया बाला हत्याकांड के दोषी को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा और साठ हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के सामने ग्यारह गवाह पेश किए और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि थाना ट्रांजिट कैंप निवासी रमेश बाला ने 23 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसकी पत्नी प्रिया बाला पड़ोसी दुकानदार ध्रुव दास मूलरूप से रहने वाले चार पाड़ा पश्चिम बंगाल के घर जाकर खाना बनाने का काम करती थी और दोनों के बीच आपसी लगाव हो गया। जिसकी उसे कोई भनक तक नहीं लगी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज पांच अक्टूबर 2019 को पश्चिम बंगाल थाना मेदोपोल के होटल पैंथर सती के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में शुरू हुआ। जहां सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने 11 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने हत्याकांड के दोषी ध्रुव दास को आजीवन कारावास व पचास हज़ार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई।