कोडिनयुक्त सिरप मामले में बड़ी कानूनी सफलता, NDPS एक्ट को लेकर जानें क्या बोला HC
लखनऊ, अमृत विचार : कोडिनयुक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन से जुड़े मामलों में योगी सरकार को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने को पूरी तरह सही ठहराया है और आरोपियों की सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक (अरेस्ट स्टे) की मांग भी नामंजूर कर दी।
इन मामलों में शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद और आसिफ मोहम्मद सहित कई आरोपी शामिल हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि कोडिनयुक्त सिरप का भंडारण और उपयोग वैध लाइसेंस और मानकों के बाहर किया गया है तो वह एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध है। अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने चार दिनों तक बहस की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। एफएसडीए, पुलिस और एसटीएफ द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को कोर्ट ने अहम माना। यह फैसला योगी सरकार की सख्त ड्रग नीति और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान की बड़ी जीत माना जा रहा है।
