बरेली: प्रथम चरण में चूकने वाले उपभोक्ता न हों निराश, पंजीकरण कराने का एक और मौका

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बरेली, अमृत विचार। बकाया बिल पर ब्याज माफ करने के लिए लागू की गई ओटीएस योजना में अगर उपभोक्ता पंजीकरण कराने से रह गए हैं तो वह निराश न हों। एक किलोवाट के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 15 दिसंबर तक पंजीकरण कराने पर बकाया बिल पर लगा ब्याज 100 प्रतिशत माफ किया जाएगा। इसको लेकर अधिकारी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं।

शासन ने बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के लिए मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की थी। योजना को तीन चरण में बांटा गया था। पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक था। जिसमें उपभोक्ताओं को योजना में पंजीकरण कराने पर बकाया बिल पर लगा ब्याज 100 प्रतिशत माफ किया जा रहा था। वहीं 1 से 15 दिसंबर तक पंजीकरण कराने पर ब्याज में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में पंजीकरण कराने पर 80 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा।

एसडीओ अमित सक्सेना ने बताया कि बिजली चोरी की पेनल्टी हो या बकायेदारी पर द्वितीय चरण में भी उपभोक्ता को छूट दी जा रही है। एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के पंजीकरण कराने पर 100 प्रतिशत की छूट 15 दिसंबर तक दी जाएगी।

उपभोक्ता सीधे नजदीकी बिजली घर के कैश काउंटर या जन सुविधा केंद्र पर संपर्क करके योजना का लाभ ले सकता हैं। कहा कि कई उपभोक्ताओं को पुराने बकाए और बिजली चोरी की वजह से नए कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। ऐसे उपभोक्ता योजना के तहत बकाया जमा कर कनेक्शन ले सकते हैं।

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