बहराइच : राज्य सूचना आयुक्त ने एसडीएम पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
बहराइच, अमृत विचार। शहर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता को सात बिंदुओं पर सूचना न देने के मामले में आयुक्त ने मोतीपुर तहसील के एसडीएम पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उनके वेतन से लिया जाएगा।
मोतीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगापुर के चारागाह निवासी विद्या देवी प्रतिदिन विद्या प्रकाश की जमीन पर गांव निवासी राम बिहारी राम नारायण पार्वती और संदीप ने कब्जा कर लिया है। महिला की जमीन को बैनामा चोरी से कर दिया गया। महिला ने अपने हक की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट में धरना दिया था। नगर मजिस्ट्रेट ने जांच कर महिला को रहने के लिए जमीन देने की बात कही थी। लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके चलते कोतवाली नगर के मोहल्ला घंटाघर कमल पैलेस निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रोशन लाल नाविक ने उप जिलाधिकारी से सात बिंदुओं पर जन सूचना मांगी थी।
एक वर्ष बीतने के बाद भी आरटीआई कार्यकर्ता को जन सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। जिस पर आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त सुभाष सिंह ने मोतीपुर के एसडीएम पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना की राशि वेतन से वसूलने के निर्देश दिए हैं।
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