केजरीवाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में जारी समन रद्द
पणजी: बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक कथित मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जारी किये गये समन को मंगलवार को रद्द कर दिया। पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर एक शिकायत पर उन्हें जारी समन को रद्द कर दिया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएफएमसी) मापुसा ने केजरीवाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ई) के तहत उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र के संबंध में तलब किया था। पालेकर पेशे से एक वकील भी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले साल नवंबर में जारी समन के संबंध में केजरीवाल ने यह कहकर समय देने का अनुरोध किया था कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करना चाहते हैं।’’
उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई 12 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने होगी। आप ने 2017 और 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2017 में उसे कोई सीट नहीं मिली थी जबकि 2022 में उसने दो सीटें जीतीं।
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