Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनाया फैसला, आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने सुनाया फैसला आरोपी पर 50 हजार रुपये डाला जुर्माना
बदायूं, अमृत विचार: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने आरोपी को दस साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
आवेदन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा की ओर से 25 जुलाई को थाना अलापुर में तहरीर दी गई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि गांव में उनका पड़ोसी धर्मपाल पुत्र हेतराम 8 मई को उनके घेर में घुस आया। जहां उनकी 16 साल की बहन सो रही थी। धर्मपाल ने उनकी बहन को पकड़ लिया। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और भाग गया।
न्यायालय में धर्मपाल के खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया है। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी धर्मपाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जुर्माना की धनराशि जमा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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