रामपुर: किशोरी के दुष्कर्म मामले में फैसला, आरोपी को मिली 10 साल की कैद

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

सांकेतिक फोटो

रामपुर, अमृत विचार: किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा और 22 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

मामला भोट थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। गांव निवासी ग्रामीण का कहना है कि उसकी 16 साल की बेटी 28 मई 2021 की रात को अपने परिवार के साथ सो रही थी। रात में आंख खुलने पर जब पिता ने देखा तो उसकी बेटी गायब थी। जिसके बाद उसके होश उड़ गए थे।  बेटी काफी जगह तलाशने करने के बाद उसका पता नही चल पाया,तो इस मामले में पुलिस को तहरीर दी थी। 

जांच में गांव के ही रहने वाले पिन्टू का नाम प्रकाश में आया था। उसके बाद किशोरी को बरामद करने के बाद उसके मेडिकल के बाद मुकदमें  दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। जिसमें बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को दस साल की स जा सुनाई है। एडीजीसी ओमप्रकाश लोधी ने बताया कि दुष्कर्म करने आरोपी को दस साल की कैद और 22 हजार का जुर्माना लगाया है।

यह भी पढ़ें- रामपुर: भड़काऊ भाषण मामले में आजम खां पर आरोप तय, अगली सुनवाई 28 फरवरी को 

संबंधित समाचार