Kanpur: गले में रस्सी कसकर की थी कारोबारी की पिटाई; मरा समझ फेंका था नहर में... मिली पांच वर्ष कारावास की सजा

Kanpur: गले में रस्सी कसकर की थी कारोबारी की पिटाई; मरा समझ फेंका था नहर में... मिली पांच वर्ष कारावास की सजा

कानपुर, अमृत विचार। इलेक्ट्रानिक कारोबारी के गले में रस्सी कस कर पिटाई के बाद मरा समझ कर नहर में फेंकने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराया। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी युवक को पांच साल का कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। दोषी वर्ष 2006 में कारोबारी को झांसे में लेकर सेन गांव स्थित नहर ले गया था। 

गुजैनी जी ब्लॉक निवासी अशोक कुमार तिवारी के बेटे नितिन तिवारी की बिजली की दुकान थी। 11 जून 2006 को दुकान में नितिन बैठा था, तभी मोहल्ले में ही रहने वाला विनोद अपने एक साथी के साथ दुकान गया था। जहां नितिन से बल्ब खरीदने के बाद मोटर खुलवाने की बात ले गया था। 

सेन गांव स्थित नहर के पास पास पहुंचने पर नितिन ने जानकारी की तो विनोद ने साथी के साथ मिलकर गले में रस्सी बांध कर उसकी जमकर पिटाई की और मरा समझ कर नहर में फेंक कर फरार हो गए थे। काफी देर बाद होश आने पर नितिन ने गांव के प्रधान को घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। 

परिजनों ने बिधनू थाने में मूलरुप से कल्याणीपुरवा, बिधनू निवासी विनोद व उसके साथी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला अपर सत्र न्यायाधीश 14 दीपाली सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में पीड़ित समेत, उसके पिता समेत छह लोगों ने विनोद के खिलाफ कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। कोर्ट ने मामले में विनोद को दोषी पाते हुए पांच साल से कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

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