Allahabad High Court: अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा की दो याचिकाएं हुईं खारिज

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सपा सांसद जयप्रदा की दो अलग-अलग मामलों में जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। मंगलवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान जयप्रदा के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वह कुछ नए तथ्यों और दस्तावेजों के साथ नई अर्जी दाखिल करना चाहते हैं।

रामपुर की जिला अदालत से दो मामलों में जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को इसी आधार पर वापस लिए जाने की प्रार्थना की गई। मौजूदा दोनों मुकदमे वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हुए हैं। रामपुर की जिला अदालत से समन जारी होने के बावजूद जयाप्रदा कोर्ट में उपस्थित नहीं हुईं।

कई बार समन जारी होने के बाद भी अभिनेत्री की गैर मौजूदगी के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। अंत में कोर्ट ने जयप्रदा के अधिवक्ताओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिकाओं को वापस लेने की शर्त पर खारिज कर दिया।

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