लखनऊ: अकबर नगर में कुकरैल नदी व बंधे पर बने मकान भी होंगे ध्वस्त, हाईकोर्ट का आदेश जारी

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Published By Sachin Sharma
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लखनऊ, अमृत विचार। अकबर नगर में कुकरैल बंधे और नदी की जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों के ध्वस्तीकरण मामले में उच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया। 75 याचिकाकर्ताओं की अपील को खारिज करते हुए 31 मार्च तक मकान खाली करने का आदेश दिया है। 

उच्च न्यायालय ने सभी विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं। अकबर नगर में लगभग 1,200 मकान, शोरूम, दुकानें और कॉम्प्लेक्स ध्वस्त होने का रास्ता साफ हो गया है। 31 मार्च को रात 12 बजे के बाद एलडीए अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर देगा। वहीं, एलडीए के अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश का परीक्षण करने में लगे रहे। उच्च न्यायालय के आदेश से अनजान अकबर नगर के लोग सामान्य दिनों की तरह कामकाज में लगे रहे।

आज से पंजीकरण शिविर लगाएगा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण अकबर नगर के विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए तीन जगहों पर गुरुवार से पंजीकरण शिविर लगाएगा। सभी को 1,000 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा। बाकी धनराशि आसान किश्तों में जमा करनी होगी। अकबर नगर के विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए एलडीए लगातार शिविर लगा रहा था। जिसमें कुल 65 लोगों ने ही पंजीकरण कराया था। उच्च न्यायालय का मकान खाली करने का आदेश आने के बाद अब मकान लेने के लिए विस्थापितों की भीड़ लगेगी।

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