रुद्रपुर: बॉक्सिंग कोच को हुई पांच साल कठोर कारावास की सजा
रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2019 में एक नाबालिग छात्रा खिलाड़ी से अश्लील हरकत करने के दोषी को पोक्सो न्यायाधीश की अदालत ने पांच साल का कठोर कारावास व बीस हजार रुपये का अर्थ दंड देने की सजा सुनाई। इस दौरान डीजीसी ने दस गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय दिया।
विशेष अभियोजक फौजदारी विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर स्थित स्टेडियम में डे बोर्डिंग की एक नाबालिग छात्रा बॉक्सिंग सीखने आती थी। आरोप था कि वहां तैनात बॉक्सिंग कोच हरजिंदर सिंह संधू सर्च करने के बहाने नाबालिग छात्रा खिलाड़ी से अश्लील हरकतें करता रहता था।
आरोप था कि जब नाबा लिग विरोध करती,तो आरोपी भयभीत करता था। बार बार अश्लील हरकतों से परेशान नाबालिग ने 17 जुलाई 2019 को घर जाकर माता-पिता से आपबीती बताई। अभिभावकों ने मामले की शिकायत भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रेनिंग सेंटर काशीपुर की प्रभारी ज्योति साह को बताई। मामले की विभागीय जांच कमेटी बनाकर जांच करवाई गई,तो नाबालिग के आरोप सही पाए गए और पुलिस ने प्राधिकरण की काशीपुर प्रभारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी और नाबालिग छात्रा खिलाड़ी अश्लील हरकत प्रकरण की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की अदालत में हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने अदालत के सामने दस गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दोषी बॉक्सिंग कोच हरजिंदर सिंह संधू को पांच साल कठोर कारावास और बीस हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रदेश सरकार को आदेशित किया कि पीड़िता को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति भी दी जाएं।
