Lok Sabha 2024: राजनैतिक कार्यों में सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं…जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी आचार संहिता की जानकारी

कानपुर में राजनैतिक कार्यों में सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं

Lok Sabha 2024: राजनैतिक कार्यों में सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं…जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी आचार संहिता की जानकारी

कानपुर, अमृत विचार। आचार संहिता के दौरान नई परियोजनाओं, कार्यक्रमों व वित्तीय स्वीकृतियों की घोषणा और शिलान्यास पूरी तरह निषेध है। शासकीय योजनाओं के लिए नई स्वीकृति भी निषेध की श्रेणी में आता है। यह जानकारी नवीन सभागार में शनिवार को आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने दी। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस अवधि में कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है। निर्वाचन के समय मंत्रियों का भी सरकारी वाहनों का प्रयोग राजनैतिक कार्यों के लिए निषेध है। बगैर अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग कतई न हो। जुलूस, रैली के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति अनिवार्य है।

विभागीय काम को कैंपेनिंग के काम में न जोड़ा जाए। मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना निषेध है। जातीय और सांप्रदायिक अपील नहीं की जाएगी। पार्टियों, उनके कार्यकर्ताओं की ओर से असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी। धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार, भाषण, पोस्टर, बैनर के लिए नहीं किया जाएगा।

पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर दायरे के अंदर चुनावी मीटिंग, कैंपेनिंग की अनुमति नहीं है। जहां पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो वहां रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। बूथ, पोलिंग स्टेशन के पास झंडे, पोस्टर, प्रचार सामग्री का प्रयोग नहीं होगा। निर्वाचन के दौरान शराब वितरण की अनुमति नहीं है।

नामांकन के दौरान केवल तीन वाहनों की अनुमति आरओ, एआरओ कार्यालय के 100 मीटर दायरे में आने की अनुमति होगी। वाहनों पर राजनैतिक दलों के झंडे नहीं लगेंगे। आरओ की अनुमति लेनी होगी। सरकारी परिसर में वाल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर की अनुमति नहीं है। गेस्ट हाउसों में राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। वाहनों व बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह छह से रात 10 बजे तक है।

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