हल्द्वानी: कंपनी बाग की भूमि पर कब्जे के मामले में पुलिस ने मुकदमे की स्टेटस रिपोर्ट को मांगा समय

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Published By Bhupesh Kanaujia
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हल्द्वानी, अमृत विचार। साफिया मलिक की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी के मामले में एडीजी कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 27 मार्च निर्धारित कर दी है।

कंपनी बाग की भूमि पर कब्जे के मामले में आरोपी साफिया मलिक की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई गई थी। बुधवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने मुकदमे की स्टेटस रिपोर्ट के लिए और अ​धिक समय मांगा। उधर मलिक के अ​धिवक्ता रोहिताश चक्रवर्ती ने बताया कि पुलिस जान बूझकर स्टेटस रिपोर्ट में देर कर रही है।

सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 22 फरवरी को अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया, अख्तरी बेगम, नबी रजा खां, गौस रजा खां और अब्दुल लतीफ के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सभी पर कंपनी बाग का बगीचा स्थित भूखंड पर मृत व्यक्ति के दस्तावेज लगाकर फर्जी तरीके से कब्जा करने, कोर्ट में मरे व्यक्ति के नाम से हाईकोर्ट में रिट डालने और उसे खुर्द-बुर्द करने का आरोप है।

मामले की आरोपी साफिया मलिक फरार चल रही है। नगर निगम ने पुलिस को अब तक जमीन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। इस कारण जांच शुरू नहीं हो पाई है। 20 मार्च को भी पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में नहीं रखी। साथ ही रिपोर्ट सबमिट करने के लिए समय देने की मांग। साफिया के अ​धिवक्ता रोहिताश चक्रवर्ती ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई की अग्रिम ति​थि 27 मार्च तय कर दी है।

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