प्रतापगढ़: युवक की बेरहमी से हत्या कर लाश छिपाने वाले दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया अर्थदण्ड

प्रतापगढ़: युवक की बेरहमी से हत्या कर लाश छिपाने वाले दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया अर्थदण्ड

प्रतापगढ़ अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा ने हत्या करके लाश को छिपाने के आरोप में दोषी पाते हुए राजू उर्फ राजेश केसरवानी निवासी हरनामगंज, थाना कुंडा और विनोद कुमार साहू निवासी करेंटी रोड, निकट रेलवे फाटक, थाना कुंडा प्रत्येक को आजीवन कारावास व 70-70 हजार रूपया अर्थदण्ड से दंडित किया।

वादी मुकदमा कमलेश देवी ( मृतक सुभाष केसरवानी की मां) ने कोर्ट को बताया कि 17 जनवरी 2014 की रात आठ बजे राजू केसरवानी उर्फ राजेश ने फोन करके मेरे पुत्र सुभाष को बुलाया, फिर हम लोग रात 10 बजे फोन किये तो मेरा बेटा सुभाष बोला 10 मिनट बाद खाना खाकर आ रहे हैं। 

यह बात मेरी बहू नीरू देवी (सुभाष की पत्नी) से सुभाष ने फोन पर बताया था, इसके बाद मृतक सुभाष की लाश रेलवे फाटक कुंडा के पास स्थित ईदगाह के बगल बबलू सिंह के बाग में जमीन में गड्ढा खोदकर निकाली गई। उसकी हत्या चाकू से गला रेत कर की गई थी।

अभियोजन की ओर से आठ गवाहों के माध्यम से 14 प्रदर्शो को साबित कराया गया। उक्त मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने किया।

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