बरेली: मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर भी कर सकेंगे वोटिंग

बरेली: मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर भी कर सकेंगे वोटिंग

बरेली, अमृत विचार। जिले में सात मई को मतदान होगा। मतदान में पहचान पत्र न होने पर मतदाता 12 अन्य विकल्प से मतदान कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष बहादुर सिंह के मुताबिक पहचान पत्र नहीं होने के बाद भी मतदाता वोटिंग से वंचित नहीं होंगे।

इसके विकल्प के तौर पर स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य के साथ अलग-अलग कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक और डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं।

इसके अलावा सांसद और विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड आदि दस्तावेज भी वैध रहेंगे। इसके अलावा मतदान से कई दिन पहले बीएलओ मतदाता सूचना पर्ची उपलब्ध कराएंगे।

पहचान पत्र में पता बदलने के लिए ऑनलाइन भरें फार्म-8
उप जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक कोई भी मतदाता अपने पहचान पत्र में पता बदलवाना चाहता है तो उसे फॉर्म-8 ऑनलाइन भरना होगा। इससे फॉर्म-7 खुद तैयार हो जाएगा। इसके लिए यूटिलिटी बिल (पानी, गैस, बिजली) एक साल के अंदर के होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा पट्टा या किराया के कागजात, आधार कार्ड और पासबुक भी मान्य होगी।

इसके लिए वोटर को नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाना होगा। शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस पर फॉर्म-8 मिलेगा, जिसे भरना है और इपिक नंबर डालकर सबमिट करना पड़ेगा। यहां पर राज्य, जिला, विधानसभा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल, नया पता, एड्रेस प्रूफ देना होगा।

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