Kanpur: डॉक्टरों की अपील को राज्य उपभोक्ता आयोग ने किया खारिज...ऑपरेशन के दौरान की थी यह लापरवाही

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। हरजेंदर नगर स्थित आरके शाह डायग्नोस्टिक सेंटर में एक महिला की ऑपरेशन में लापरवाही से मौत हो गई थी। जिला उपभोक्ता आयोग ने डायग्नोस्टिक सेंटर और चिकित्सकों पर तीन लाख रुपये हर्जाना लगाया था। इससे बचने के लिए चिकित्सकों ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली।

कैलाश नगर कानपुर निवासी रविंदर सिंह ने पत्नी बलवीर कौर को गर्भवती होने पर नियमित उपचार डॉ. किरन पांडेय (गायनोलॉजिस्ट) से कराया था। सात मार्च 2006 को तेज दर्द होने पर आरके शाह डायग्नोस्टिक सेंटर हरजेंदर नगर में भर्ती कराया। वहां डॉ. किरन ने ऑपरेशन किया और बालक का जन्म हुआ। महिला बलवीर में खून की कमी थी। इसकी जानकारी डॉ. किरन को थी। फिर भी ऑपरेशन के तीन दिन बाद खून चढ़ाया गया। 

जबकि इससे पहले कई इंजेक्शन दिए गए। इससे शरीर में चक्कते पड़ने के साथ बलवीर की हालत बिगड़ गई तो उन्हें लीलामणि अस्पताल भेज दिया गया। वहां के चिकित्सकों ने गुर्दे में खराबी बताई और गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज भेज दिया। वहां सेप्टीसीमिया पाया गया और बलवीर की मौत हो गई। रविंदर सिंह ने चिकित्सकों के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। 

आयोग ने आरके शाह डायग्नोस्टिक सेंटर व डायरेक्टर डॉ. एके शाह के साथ डॉ. किरन पर कुल तीन लाख रुपये का हर्जाना लगाया। इसके विरोध में चिकित्सकों ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। इसकी सुनवाई प्रिसाइडिंग जज राजेंद्र सिंह व सदस्य विकास सक्सेना ने की। पाया कि डॉ. किरन को नियमित उपचार करने पर मालूम था कि रोगी को एनिमिक है और खून की जरूरत पड़ सकती है। फिर भी समय रहते इंतजाम क्यों नहीं किया गया। आपरेशन में लापरवाही बरतने पर अपील खारिज कर जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश बरकरार रखा।

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