बरेली: करेंसी चेस्ट में धनराशि ले जाने के लिए क्यूआर रसीद जरूरी, चुनाव आयोग ने निर्देश किए जारी
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बरेली, अमृत विचार: चुनाव के दौरान बैंकों को धनराशि ले जाने के दौरान क्यूआर रसीद रखनी जरूरी होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
बैंकों को नकदी ले जाने के लिए ईएसएमएस पोर्टल से क्यूआर रसीद जनरेट कर नकदी परिवहन करने वाले वाहन के साथ चलने वाले अधिकारी और कर्मचारी को देनी होगी। इसे चेकिंग के दौरान दिखाना होगा। अगर नकदी की जानकारी क्यूआर रसीद से मैच नहीं हुई तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी तकनीकी कमी की वजह से क्यूआर रसीद जनरेट नहीं हो पा रही है तो अपेक्षित साक्ष्य के साथ नकदी ले जा सकेंगे।
एलडीएम वीके अरोरा ने बताया कि इस संबंध में सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा। उस बैंक खाते को वह अपने नाम पर या अपने एजेंट के साथ संयुक्त खाता भी खोल सकता है। बैंक खाता नामांकन से एक दिन पहले किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। इसके लिए सभी बैंकों को विशेष काउंटर खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
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