प्रयागराज: ओवैसी को मिली जमानत, श्रीराम के लिए किया था अपशब्दों का प्रयोग

प्रयागराज: ओवैसी को मिली जमानत, श्रीराम के लिए किया था अपशब्दों का प्रयोग

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर भगवान राम को अपशब्द कहने के आरोपी की बिना शर्त माफी को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दे दी। उक्त आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने जौनपुर निवासी रियाज अलियास ओवैसी को सशर्त जमानत देते हुए पारित किया। 

प्राथमिकी के अनुसार आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन सुरेरी, जौनपुर में आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत फेसबुक अकाउंट पर भगवान राम को कथित रूप से अपशब्द कहने के आरोप में कार्यवाही की गई थी। याची की ओर से तर्क दिया गया था कि वह निर्दोष है। किसी और ने कथित पोस्ट करने के लिए उसके अकाउंट का उपयोग किया है।

वह देश के कानून का पालन करने वाला नागरिक है और मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू धर्म में आस्था रखता है। जब उसे पोस्ट के बारे में पता चला तो उसने संबंधित पुलिस स्टेशन के सामने बिना शर्त माफी मांगी। अंत में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे कथित अपराधों में अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा वह 28 जनवरी 2024 से हिरासत में है। अंत में उसके द्वारा बिना शर्त मांगी गई माफी को ध्यान में रखते हुए उसे सशर्त जमानत दे दी गई।

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