नैनीताल: हाईकोर्ट ने पूछा एचएन बहुगुणा विवि में वीसी की नियुक्ति कैसे हुई
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विधि संवाददाता, देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय व केंद्र सरकार से पूछा है कि इनकी नियुक्ति किस नियमावली के तहत की गई है। दस दिन के भीतर कोर्ट को अवगत कराएं। मामले में अगली सुनवाई को 11 जून की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार समाज सेवी देहरादून निवासी रविन्द्र जुगरान ने याचिका दायर कर कहा है कि हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति यूजीसी की नियमावली 2009 के विरुद्ध की गई है। याचिका में कहा गया कि पहले वाइस चांसलर की नियुक्ति करने के लिए विज्ञप्ति जारी हुई। जिसमें 203 अभ्ययर्थियों ने आवेदन किया।