Kanpur: दोषसिद्ध युवक को मिली सात साल की सजा; पत्नी को चाकूओं से गोदकर किया था मारने का प्रयास

वर्ष 2017 को दिया था घटना को अंजाम, स्वरुप नगर थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट

Kanpur: दोषसिद्ध युवक को मिली सात साल की सजा; पत्नी को चाकूओं से गोदकर किया था मारने का प्रयास

कानपुर, अमृत विचार। पत्नी की चाकुओं से गोद कर हत्या का प्रयास करने वाले युवक को एडीजे 12 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई। पीड़िता अपने देवर के साथ सहेली से मिलने गई थी, जिस दौरान युवक ने घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के भाई की तहरीर पर स्वरुप नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 

वादी राकेश कुमार झा ने बताया कि उनकी बहन सरिता सिंह ने स्वरुप नगर, घंटाघर निवासी कैलाश उर्फ पप्पू सिंह से प्रेम विवाह किया था, उनकी दो बेटियां भी है। पति से अनबन होने के कारण सरिता पिछले तीन साल से बेटियों के साथ अलग बर्रा दो में रह रही थी। इस दौरान सरिता स्वरुप नगर स्थित एक बुटीक में काम करती थी। सरिता के बुटीक के पास ही उसके देवर नरेंद्र सिंह का ऑफिस था, जिस पर नरेंद्र सरिता को घर छोड़ता था। 

बताया कि तीन दिसंबर 2017 शाम करीब छह बजे नरेंद्र सरिता को लेकर घर छोड़ने जा रहा था। इस दौरान सरिता स्वरुप नगर निवासी अपनी सहेली से मिलने जाने लगी। तभी घर के बाहर बैठे पति कैलाश ने सरिता पर चाकू से प्रहार कर दिया। इस दौरान कैलाश ने सरिता करीब सात बार उस पर हमला किया, जिसमें वह बुरी तरह लहुलूहान हो गई थी। 

चीख पुकार सुनकर नरेंद्र व आसपास के लोग दौड़े तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए। नरेद्र ने मामले की जानकारी राकेश को देकर अस्पताल में भर्ती कराया था। चार दिसंबर को राकेश ने आरोपी के खिलाफ स्वरुप नगर थाने में हत्या के प्रयास की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला एडीजे 12 परमेश्वर प्रसाद की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी इंद्रलता शुक्ला ने बताया कि अभियोजन पक्ष से पीड़िता, उसके देवर समेत छह गवाहों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। कोर्ट ने कैलाश को दोषी मानते हुए सात साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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