सुल्तानपुर : छह आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश

सुल्तानपुर : छह आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश

विधि संवाददाता, सुलतानपुर, अमृत विचारः थानाक्षेत्र गोसाईगंज के पकड़ीपुर कसमऊ गांव के वसीद अहमद पर रंजिशन मारपीट, जान से मारने की धमकी व बोलेरो से टक्कर मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने छह आरोपियों के खिलाफ थानाध्यक्ष गोसाईगंज को  मुकदमा दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति तीन दिन के भीतर अदालत में भजने का आदेश दिया है।

थानाक्षेत्र के पकड़ीपुर कसमऊ निवासी मोहम्मद दानिश ने आरोप लगाया है कि मुकदमें में गवाही देने की रंजिशन इनायतपुर गांव के नफीस, तसरीफ, मोईद व पकड़ीपुर गांव के दानिश, कामरान, व खरसोमा निवासी आसिफ ने बीती  22 तारीख को बाइक से जा रहे उसके पिता को बोलेरो से टक्कर मारकर गिरा दिया तथा कट्टे की बट व लात मूको से मारकर गंभीर चोटें पहुंचाकर मुकदमे में गवाही देने पर हत्या की धमकी दी ।  थाने व एसपी के यहां से कारवाई न होने पर कोर्ट ने अर्जी पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट से दुराचार के आरोपी को मिली जमानत

 गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व युवती से दुराचार करने, अपमानित करने और धमकी के मामले में विरोधाभासी बयानों के कारण न्यायाधीश जेपी पांडेय ने आरोपी दिनेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।बचाव पक्ष से लीगल एड डिफेंस काउंसिल चीफ तारकेश्वर सिंह व अंजलि ने बताया आरोपी 28 जून 2021 को दर्ज हुए केस के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मुकदमे में पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए पीड़िता के बयानों में भिन्नता पाई गई है। कोर्ट ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर जेल में बन्द आरोपी दिनेश की रिहाई का आदेश दिया है।

चिकित्सक हत्याकांड में नहीं हो सकी गवाही

 शहर के शास्त्री नगर में संविदा चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में सेशन जज जेपी पांडेय की कोर्ट में शुक्रवार को भी गवाही शुरू नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख की है। हत्याकांड में आरोपी अजय नारायण सिंह, उसके पिता जगदीश नारायण सिंह और ड्राइवर दीपक सिंह पर कोर्ट ने सामान्य आशय से हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और दहशत फैलाने के आरोपों में मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय हो चुके है। केस अभियोजन साक्ष्य में चल रहा है।

जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज

थाना क्षेत्र गौरीगंज के माधवपुर में दो माह पूर्व रंजिशन घर में घुसकर उदयभान पर जानलेवा हमला करने के आरोपी हीरालाल की जमानत न्यायाधीश संतोष कुमार ने आरोपों को गंभीर पाते हुए खारिज कर दी है। गांव के तेजभान सिंह ने भाई उदयराज,  मिथलेश , प्रीति सिंह पर हमला करने के आरोप में 12 मार्च की हुई घटना में केस दर्ज कराया था। हमले में  मिथिलेश,  उदयभान, प्रीति सिंह के सिर पर गंभीर चोट आने से लखनऊ रेफर किया गया था । वही इसी मामले में आरोपी हीरालाल की पत्नी ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।