नैनीतील: हाईकोर्ट ने नदियों के चैनलाइजेशन को लेकर सरकार से मांगी रिपोर्ट 

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, अमृत विचार, नैनीताल। हाईकोर्ट ने नंधौर समेत राज्य की अन्य नदियों के चैनलाइजेशन व बाढ़ राहत नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मौखिक तौर पर पूर्व के आदेशों के क्रम में हुई कार्यवाही की जानकारी मांगी।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नदियों से मलबा हटाने, चैनलाइजेशन और बाढ़ राहत के के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्रशासन ने बाढ़ राहत के काम किए हैं। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता भुवन  पोखरिया निवासी चोरगलिया ने अभिलेखों के साथ अपना पक्ष रखा और कहा कि वर्ष 2022 से नदियों में जमा सिल्ट, मलबा, नदियों का चैनलाइजेशन और बाढ़ राहत काम नहीं किए गए हैं।

पूर्व में बाढ़ से उनके परिवार के दो सदस्य बह गए थे, ऐसे में उनसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित और कौन हो सकता है। इसलिए मानसून आने होने से पहले बाढ़ राहत काम व नदियों में जमा सिल्ट, बोल्डर और मलबा हटवाया जाए। इसपर कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि नियत की है।     

 

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