नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सौंदर्यीकरण व सड़क चौड़ीकरण मामले में सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट 

नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सौंदर्यीकरण व सड़क चौड़ीकरण मामले में सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट 

विधि संवाददाता, नैनीताल,अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर के सौंदर्यीकरण व सड़क चौड़ीकरण के मामले में सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

मंगलवार को हुई सुनवाई पर राज्य सरकार ने जवाब पेश कर कहा कि सड़क पर फैले मलबे को हटा दिया गया है। इसकी रिपोर्ट तीन दिन के भीतर कोर्ट में पेश की जाएगी। इसपर कोर्ट ने पूर्व में जिन व्यवसायों को राहत दी थी उसको अगले आदेश तक बढ़ाते हुए प्रगति रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने 66 अतिक्रमणकारियों को इस मामले में राहत दी थी।

मामले के अनुसार हल्द्वानी की नया सवेरा सोसायटी ने जनहित याचिका दायर कर  कहा है कि यह कार्यवाही 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई। इसके तहत हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसमें प्रशासन ने महज खानापूर्ति की है, इस कारण मंगल पड़ाव और बस अड्डा अभी भी जैसा का तैसा बना हुआ है। इसकी वजह से हर जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है।

इससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लापरवाहीपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, जिससे क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण हो रहा है। यह भी आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोगों को महज नोटिस जारी कर औपचारिकता की है।