बरेली: मारिया फ्रोजन के स्लाटर हाउस बंदी आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
बरेली, अमृत विचार। मारिया फ्रोजन एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कंपनी के स्लॉटर हाउस पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बंदी आदेश को निरस्त कर दिया है। बोर्ड को चेतावनी दी है कि शासन की अनुमति बगैर दोबारा ऐसा आदेश पारित न करें।
मारिया फ्रोजन का स्लॉटर हाउस चार जुलाई से बंद है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षमता से अधिक पशुओं के कटान का हवाला देते हुए फैक्ट्री बंद करा दी थी। इस बीच कंपनी प्रबंधन ने बोर्ड के बंदी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। मारिया फ्रोजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा।
न्यायाधीश राजन राय और ओपी शुक्ला की दो सदस्यीय खंडपीठ ने बोर्ड के बंदी आदेश को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही पशु वधशाला को तत्काल खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान खींचा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बंदी आदेश के कारण लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। मारिया फ्रोजन के प्रबंधक ईशान खान के अनुसार हाईकोर्ट से कंपनी को राहत मिली है।
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