प्रयागराज : आदेश का अनुपालन न करने पर गोरखपुर के डीएम के खिलाफ वारंट जारी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के जिलाधिकारी श्रीकृष्ण करुणेश को आदेश का अनुपालन न करने, निर्देश के बाद भी कोर्ट में उपस्थित न होने, साथ ही कोई कारण न बताने पर सख्त रूप अपनाते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने वारंट का तामील मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के माध्यम से करने का निर्देश दिया है, साथ में आदेश भी दिया है कि वह आगामी 9 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित हो।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की एकलपीठ ने अशोक यादव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। कोर्ट ने पूर्व में पारित अपने आदेश में अनुपालन का शपथ पत्र न प्रस्तुत करने पर उक्त अधिकारी को आदेश का अनुपालन दर्शाने वाला शपथ पत्र दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
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