Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा...50 हजार का अर्थदंड भी लगाया
उन्नाव में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा
उन्नाव, अमृत विचार। किशोरी को बहलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि दो सितंबर-2014 की सुबह 8 बजे उसकी 16 वर्षीय बेटी कपड़े सिलाने टेलर के पास गई थी। तभी रास्ते में एक आम के बाग के पास बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ला निवासी संजय कुमार अपने एक साथी के साथ उसकी बेटी को बहलाकर ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी।
27 दिसंबर-2014 को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को जेल भेजा था। पीड़िता के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी संजय पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई थी।
आईओ कृष्णकांत यादव ने मामले की जांच कर साक्ष्य एकत्र किए और 15 जनवरी-2015 को चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई विशेष पाक्सो कोर्ट में पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता राजीव अवस्थी की दलीलों व साक्ष्य के आधार पर एडीजे शैलेंद्र यादव ने संजय को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
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