Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा...50 हजार का अर्थदंड भी लगाया

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

उन्नाव में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा

उन्नाव, अमृत विचार। किशोरी को बहलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि दो सितंबर-2014 की सुबह 8 बजे उसकी 16 वर्षीय बेटी कपड़े सिलाने टेलर के पास गई थी। तभी रास्ते में एक आम के बाग के पास बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ला निवासी संजय कुमार अपने एक साथी के साथ उसकी बेटी को बहलाकर ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों पर अपहरण की  रिपोर्ट दर्ज की थी। 

27 दिसंबर-2014 को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को जेल भेजा था। पीड़िता के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी संजय पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई थी। 

आईओ कृष्णकांत यादव ने मामले की जांच कर साक्ष्य एकत्र किए और 15 जनवरी-2015 को चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई विशेष पाक्सो कोर्ट में पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता राजीव अवस्थी की दलीलों व साक्ष्य के आधार पर एडीजे शैलेंद्र यादव ने संजय को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

ये भी पढ़ें- Kanpur: शहर की दीवारों पर दिखेंगे धरोहरों के चित्र, सीएसजेएमयू और Nagar Nigam के बीच हुआ एमओयू

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

कानपुर में लोन डिफॉल्ट पर एक्शन : बैंक ने लगाया लैदर फैक्ट्री पर ताला, बकाया न चुकाने पर लिया कब्जा
Barabanki News: श्रावण से पहले शिव मंदिरों की विद्युत सुरक्षा दुरुस्त करने के निर्देश, डीएम बोले- लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी
NEET विवाद: सरकार-CJP वार्ता के बाद बढ़ी उम्मीदें, सरकार ने मानी 3 में से 2 मांगे; क्या होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा?
Gonda News:चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म
CJP Protest: सीजेपी-सरकार वार्ता खत्म, तीन प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखीं; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला कल संभव