Kanpur: वक्फ एक्ट में बदलाव के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड; कहा- कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ एक्ट में किसी प्रकार का बदलाव मंजूर नहीं होगा। बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने ये बात कही है। बोर्ड ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। 

सोमवार को जारी बयान में बोर्ड प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भारत सरकार वक्फ एक्ट 2013 में लगभग 40 संशोधनों के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति को बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव, जिससे वक्फ जायदाद की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें सरकार या किसी व्यक्ति के लिये हड़पना आसान हो जाये, हरगिज कबूल नहीं होगा। 

वक्फ एक्ट और वक्फ संपत्तियों को भारतीय संविधान और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 भी सुरक्षा प्रदान करता है। लिहाजा केंद्र सरकार इस कानून में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे इन संपत्तियों की प्रकृति और हैसियत ही बदल जाये। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अब तक सरकार ने मुसलमानों से संबंधित जितने भी फैसले किये हैं, उनमें उनसे कुछ छीनने का ही काम किया है। दिया कुछ नहीं है। 

चाहे वह मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद करने का मामला हो या अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को रद करना हो या फिर तीन तलाक से संबंधित कानून हो। उन्होंने कहा कि ये मामला मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि गला निशाना सिखों और ईसाइयों की संपत्ति पर होगा।

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