बहराइच: महिला समेत 4 को तीन साल की सजा, लगा इतने का जुर्माना

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Published By Vishal Singh
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विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी की कोर्ट ने सुनाई सजा

बहराइच, अमृत विचार। कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी एक महिला समेत चार अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट अभियुक्तगणों को 25/25 सौ के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

कोतवाली देहात क्षेत्र के निवासी गुड्डू, चंद्रिका प्रसाद, मालती व ओंकार के खिलाफ माह दिसबंर 2009 में एक अनुसूचित जाति व्यक्ति के साथ मारपीट व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमें की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कविता निगम की कोर्ट पर चल रही थी। बृहस्पतिवार को मुदकमें सुनवाई शुरू हुई। 

इस दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने कोर्ट पर अभियुक्तगणों के अपराध कृत्यों को गंभीर बताते हुए मुकदमें में अधिक से अधिक सजा देने की अपील की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद एक महिला समेत सभी अभियुक्तों को दघटना में दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तगणों पर 25/25 सौ के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने में अभियुक्तों को दो-दो माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।

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