नैनीताल: हाईकोर्ट ने पूछा सरकार बताए किस नियमावली के तहत जुर्माना माफ किया 

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी की ओर से कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्टोन क्रेशर्स का अवैध खनन एवं भंडारण पर 50  करोड़ से अधिक का जुर्माना माफ करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अगले मंगलवार से पहले जवाब देने को कहा है।

खनन सचिव व खनन निदेशक से यह बताने को भी कहा है कि किस नियमावली के तहत जिलाधिकारी ने जुर्माने की राशि माफ की। वहीं, याचिकाकर्ता से कहा है कि पूर्व के आदेश के क्रम में कोर्ट को बताएं कि ऐसे कितने मामले हैं, जिसमें डीएम ने जुर्माने की राशि माफ की है। अब मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार को होगी।

पूर्व के आदेश पर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खनन सचिव व खनन निदेशक पेश हुए।  मामले के अनुसार चोरगलिया निवासी भुवन पोखरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2016 -17 में नैनीताल के तत्कालीन डीएम ने कई स्टोन क्रेशर्स का अवैध खनन व भंडारण का करीब 50 करोड़ से अधिक का जुर्माना माफ कर दिया है।

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