Unnao: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को मिली 10 साल की सजा

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Published By Deepak Shukla
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उन्नाव, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

बता दें कि मौरावां थानांतर्गत एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 8 दिसंबर-2014 को पुलिस को दिये शिकायती में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 28 अगस्त-2014 की शाम 4 बजे घर से अकोहरी बाजार गई थी। वह अपने साथ घर में रखे जेवर व 15 हजार नगद भी ले गई थी। 

तलाश के दौरान पिता को पता चला कि गांव निवासी संजय पुत्र रामदत्त लोधी उसे बहलाकर ले गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए  संजय को गिरफ्तार किया था। आईओ ब्रजमोहन ने किशोरी के कलमबंद बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर 15 मार्च-2015 को आरोपपत्र दाखिल किया था। 

बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसमें अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद एडीजे शैलेन्द्र कुमार यादव ने संजय को 10 साल की सजा सुनाई है।

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